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PM AWAS Yojana 2025 Urban : शहरों में रहने वाले गरीब व बेघर परिवारों को अब मिलेगा पक्का घर! जानें कैसे करें आवेदन

PM AWAS Yojana 2025 Urban : शहरों में रहने वाले गरीब व बेघर परिवारों को अब मिलेगा पक्का घर! जानें कैसे करें आवेदन

PM AWAS Yojana 2025 Urban : भारत सरकार ने 2015 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की शुरुआत की थी, ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम वर्ग (MIG) के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके। अब सरकार ने इस योजना को नए स्वरूप में फिर से लॉन्च किया है जिसका नाम है PM AWAS Yojana 2025 Urban 2.0। यह योजना 2025 तक लागू रहेगी और इसका लक्ष्य है – “सबके लिए आवास”।

इस योजना का उद्देश्य सिर्फ लोगों को घर देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना भी है। पक्के घर के साथ-साथ इस योजना में स्वच्छता, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों की झुग्गियों को खत्म कर एक बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देना चाहती है।

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PM AWAS Yojana 2025 Urban : Overall

योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0
शुरुआत का वर्षवर्ष 2015 (अब 2.0 रूप में विस्तारित)
लेख का नामPM AWAS Yojana 2025 Urban
लाभार्थी वर्गशहरी क्षेत्र के EWS, LIG और MIG परिवार
लक्ष्य2025 तक हर शहरी गरीब को पक्का घर उपलब्ध कराना
सहायता राशि₹1.5 लाख केंद्र सरकार से + राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता
मुख्य घटकISSR, CLSS, AHP, BLC
CLSS ब्याज सब्सिडीअधिकतम 6.5% तक
पात्रता की शर्तेंभारत का नागरिक, कोई पक्का घर नहीं, आय वर्ग के अनुसार पात्रता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यमों से
आधिकारिक वेबसाइटpmaymis.gov.in
अंतिम तिथि31 दिसंबर 2025

PM AWAS Yojana 2025 Urban 2.0 की मुख्य विशेषताएं

PM AWAS Yojana 2025 Urban 2.0 के तहत लाभार्थियों को घर निर्माण या खरीद के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत कई घटक शामिल किए गए हैं, जैसे:

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  • In-Situ Slum Redevelopment (ISSR) – झुग्गी पुनर्विकास के लिए।

  • Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) – होम लोन पर ब्याज में छूट।

  • Affordable Housing in Partnership (AHP) – निजी बिल्डरों के साथ मिलकर किफायती मकान निर्माण।

  • Beneficiary Led Construction (BLC) – स्वयं के भूखंड पर मकान निर्माण हेतु सहायता।

इस योजना में सबसे आकर्षक पहलू है होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी, जो EWS और LIG वर्ग के लिए बेहद मददगार है। इससे होम लोन की EMI काफी कम हो जाती है, जिससे लोग आसानी से किस्तें चुका सकते हैं।

पात्रता की शर्तें क्या हैं? कौन ले सकता है लाभ?

PM AWAS Yojana 2025 Urban 2.0 का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। यदि आप इन मापदंडों पर खरे उतरते हैं, तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं:

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

  • आवेदक के नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

  • परिवार की कुल आय EWS (₹3 लाख तक), LIG (₹3-6 लाख) या MIG (₹6-18 लाख) वर्ग में आनी चाहिए।

  • पति-पत्नी या अविवाहित संतान को एक ही आवेदन के रूप में गिना जाएगा।

  • महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है; मकान महिला के नाम या संयुक्त नाम पर होना चाहिए।

PM AWAS Yojana 2025 Urban 2.0 विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो अब तक किराए पर रहते आए हैं और अपनी आमदनी से खुद का घर नहीं बना सके हैं। अब सरकार की मदद से उनका पक्का घर पाने का सपना पूरा हो सकता है।

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कैसे करें आवेदन? जानिए पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप

PM AWAS Yojana 2025 Urban में आवेदन की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले pmaymis.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

  • Citizen Assessment में जाकर “Apply Online” पर क्लिक करें।

  • फॉर्म में अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, आय आदि विवरण भरें।

  • सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

  • फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) मिलेगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

आप अपने निकटतम नगर निगम/नगर परिषद कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथ में जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होते हैं।

योजना से मिलने वाले लाभ – जानिए कितनी होगी मदद

PM AWAS Yojana 2025 Urban 2.0 के अंतर्गत सरकार निम्नलिखित प्रकार से सहायता प्रदान करती है:

  • ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी मकान निर्माण के लिए।

  • EWS और LIG वर्ग को होम लोन पर 6.5% तक ब्याज में छूट (CLSS के तहत)।

  • महिलाओं को प्राथमिकता, जिससे सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

  • अपंग और वृद्ध व्यक्तियों को ग्राउंड फ्लोर पर मकान आवंटन में प्राथमिकता।

इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर अलग-अलग सहायता राशि देती हैं, जिससे कुल सहायता राशि और बढ़ जाती है। इसके तहत घरों में शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली और जल कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

नवीनतम अपडेट और अंतिम तिथि

PM AWAS Yojana 2025 Urban हाल ही में सरकार ने इस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है, ताकि जो लोग पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब इस योजना का लाभ ले सकें। इसके अंतर्गत लाखों घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सरकार की योजना है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीबों तक इसका लाभ पहुंचे।

अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो चुकी है, इसलिए देरी ना करें।

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निष्कर्ष: अब हर किसी का सपना होगा ‘मेरा अपना घर’

PM AWAS Yojana 2025 Urban 2.0 वास्तव में एक परिवर्तनकारी योजना है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो वर्षों से किराए के मकान में रह रहे हैं और कभी अपना घर होने का सपना देखते थे। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और वित्तीय सहायता उनके इस सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही है। अब जबकि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो यदि आप पात्र हैं तो तुरंत आवेदन करें और अपने सपनों के पक्के घर का निर्माण कराएं। यह योजना सिर्फ ईंट-पत्थर का मकान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्थायित्व की नींव है।

FAQ’s~PM AWAS Yojana 2025 Urban

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप pmaymis.gov.in वेबसाइट पर जाएं। फिर “Citizen Assessment” टैब में जाकर अपने आय वर्ग के अनुसार विकल्प चुनें। आधार नंबर डालकर फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। आवेदन के बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं।

क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ महिला के नाम पर ही मिलेगा?

जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अगर परिवार में कोई महिला सदस्य है, तो मकान का स्वामित्व महिला के नाम या संयुक्त रूप से पति-पत्नी के नाम पर होना अनिवार्य है। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

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