Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26 : बिहार के मेहनती किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर आप भी बिहार के निवासी किसान हैं और आपने इस वर्ष गेहूं की खेती की है, तो अब आपके पास सुनहरा मौका है अपनी फसल को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने का। “Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26” यानी गेहूं अधिप्राप्ति योजना के तहत सरकार किसानों से सीधे गेहूं की खरीद करेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।
Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26 योजना बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जाती है, जिसमें रबी मौसम में उत्पादित गेहूं की सरकारी दर पर खरीद की जाती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गेहूं उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य दिलवाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। इसका लाभ हर वो किसान ले सकता है, जो गेहूं का उत्पादन करता है – फिर चाहे वह रैयत (भूमिधारी) किसान हो या गैर-रैयत (बटाईदार या अन्य) किसान।
Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26 : Overall
विशेषता | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | बिहार गेहूं अधिप्राप्ति योजना |
लेख का नाम | Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26 |
लेख का प्रकार | सरकारी योजना |
विभाग | सहकारिता विभाग, बिहार सरकार |
आवेदन प्रक्रिया | पूरी तरह ऑनलाइन |
लाभार्थी | बिहार के सभी गेहूं उत्पादक किसान |
आवेदन प्रारंभ तिथि | 01 अप्रैल 2025 |
गेहूं का समर्थन मूल्य | ₹2425 प्रति क्विंटल |
अधिकतम खरीद सीमा (रैयत किसान) | 150 क्विंटल |
अधिकतम खरीद सीमा (गैर-रैयत किसान) | 50 क्विंटल |
आधिकारिक पोर्टल | https://esahkari.bihar.gov.in |
योजना का उद्देश्य
किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाना।
फसल खरीद में पारदर्शिता और प्रक्रियागत सरलता लाना।
बिचौलियों की भूमिका खत्म करना, जिससे किसान सीधे लाभांवित हो सकें।
किसान को एक तय समय में भुगतान सुनिश्चित करना (48 घंटे के भीतर)।
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Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26 के लिए पात्रता मापदंड
आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
आवेदक ने रबी सीजन 2025-26 में गेहूं की फसल की हो।
किसान का पंजीकरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर होना आवश्यक है।
गैर-रैयत किसानों को स्व-घोषणा पत्र देना होगा।
Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
दस्तावेज | विवरण |
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किसान पंजीकरण संख्या | dbtagriculture.bihar.gov.in से |
भूमि संबंधित दस्तावेज़ | खाता संख्या, प्लॉट संख्या, भाग संख्या, जमाबंदी संख्या |
भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र | या राजस्व रसीद |
स्व-घोषणा पत्र | वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित |
आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो |
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Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें – Step by Step Process
अगर आप Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
सबसे पहले https://esahkari.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
होमपेज पर “Gehu Adhiprapti 2025-26” का लिंक एक्टिव होगा, उस पर क्लिक करें।
अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करके Search बटन पर क्लिक करें।
फार्म खुलने के बाद उसमें सभी जानकारी जैसे भूमि विवरण, उत्पादित गेहूं की मात्रा, विक्रय स्थान (पैक्स या व्यापार मंडल) आदि भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे: जमाबंदी, भू-स्वामित्व प्रमाण, स्व-घोषणा पत्र आदि।
सभी जानकारी भरने के बाद OTP वेरिफिकेशन कर आवेदन सबमिट करें।
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किन माध्यमों से गेहूं बेच सकते हैं किसान?
पैक्स (PACS) – प्राथमिक कृषि ऋण समिति के माध्यम से।
व्यापार मंडल – ब्लॉक या जिला स्तर पर उपलब्ध।
FCI केंद्र – भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित केंद्रों पर।
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आवेदन करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें
किसान पंजीकरण अप-टू-डेट हो।
आवेदन में दी गई जानकारी सत्य व प्रमाणिक हो।
गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
किसान अपने रजिस्ट्रेशन में सुधार भी कर सकते हैं यदि कोई गलती हो।
समस्या आने पर संपर्क करें
अगर आपको Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26 आवेदन में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप निम्न हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
☎️ 0612-2506307
📞 Toll-Free Number: 18001800110
आर्थिक लाभ का गणित – MSP के फायदे
अगर कोई रैयत किसान 100 क्विंटल गेहूं बेचता है तो:
प्राप्त राशि = 100 × ₹2425 = ₹2,42,500
वहीं गैर-रैयत किसान 50 क्विंटल तक बेच सकते हैं जिससे:
प्राप्त राशि = 50 × ₹2425 = ₹1,21,250
यह रकम किसानों के बैंक खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।
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सारांश
Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26 योजना किसानों के लिए एक भरोसेमंद और लाभकारी पहल है, जिसमें उन्हें न केवल उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता है, बल्कि भुगतान की गारंटी और पारदर्शी प्रक्रिया का अनुभव भी होता है। यदि आप भी बिहार के किसान हैं और आपने रबी मौसम में गेहूं का उत्पादन किया है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाइए। योजना का लाभ उठाकर आप अपनी मेहनत की सही कीमत पा सकते हैं और सरकारी सहयोग से आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। समय रहते आवेदन करें और अपने गेहूं का विक्रय पैक्स या व्यापार मंडल के माध्यम से सुनिश्चित करें।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बिहार का हर किसान इस योजना का लाभ ले सके। साथ ही इस तरह की और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर नियमित रूप से विज़िट करते रहें।
“किसान मजबूत, तो देश मजबूत!”
FAQ’s~Bihar Gehu Adhiprapti 2025-26
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान को बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही उसके पास वैध किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। यदि वह रैयत किसान है, तो भूमि संबंधित दस्तावेज जैसे खाता नंबर, प्लॉट नंबर, जमाबंदी विवरण आदि जरूरी होंगे। वहीं गैर-रैयत किसानों को स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार से प्रमाणित) प्रस्तुत करना होगा।
वर्ष 2025-26 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2425 प्रति क्विंटल तय किया गया है। रैयत किसान अधिकतम 150 क्विंटल और गैर-रैयत किसान अधिकतम 50 क्विंटल गेहूं सरकार को बेच सकते हैं। यह अधिप्राप्ति पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत व्यापार मंडल, पैक्स या खाद्य निगम केंद्रों के माध्यम से की जाएगी।बिहार गेहूं अधिप्राप्ति 2025-26 योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान को क्या योग्यताएं पूरी करनी होंगी?
बिहार गेहूं अधिप्राप्ति 2025-26 में किसानों को गेहूं का क्या मूल्य मिलेगा और कितनी मात्रा तक बेच सकते हैं?
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